
FASTag new rule: अपडेटेड फास्टैग नियम 1 अगस्त से लागू होंगे, जो टोल भुगतान प्रक्रियाओं में सुधार और टोल बूथों पर भीड़भाड़ को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
नए फास्टैग नियमों के तहत, “नो योर कस्टमर” (केवाईसी) को 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा। फास्टैग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को इस समय सीमा तक तीन से पांच साल पहले जारी किए गए सभी फास्टैग के लिए केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मुख्य अपडेट फास्टैग के लिए अनिवार्य केवाईसी आवश्यकताएं हैं। केवाईसी प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होती है, और फास्टैग ग्राहकों को NPCI दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए इस अवधि के भीतर अपना केवाईसी अपडेट सुनिश्चित करना चाहिए।
FASTag new rule: 1 अगस्त से प्रभावी नए फास्टैग नियम
5 साल पुराने फास्टैग की जगह: 5 साल से पुराने फास्टैग को बदलना अनिवार्य है।
3 साल पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट: 3 साल पहले जारी किए गए फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट करना होगा।
वाहन विवरण जोड़ना: वाहन का पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर को फास्टैग से जोड़ना अनिवार्य है।
नए वाहन पंजीकरण अपडेट: नया वाहन खरीदने के 90 दिनों के भीतर पंजीकरण संख्या को अपडेट करें।
डेटाबेस सत्यापन: फास्टैग प्रदाताओं को अपने डेटाबेस का सत्यापन करना होगा।
फोटो अपलोड आवश्यकताः कार के सामने और साइड की स्पष्ट फोटो अपलोड करें।
मोबाइल नंबर लिंक करना: फास्टैग को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य है।
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इसके अलावा, 1 अगस्त से, कंपनियों को एनपीसीआई के निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें तीन से पांच साल पुराने फास्टैग के केवाईसी को अपडेट करना और पांच साल से अधिक पुराने फास्टैग को 31 अक्टूबर तक बदलना शामिल है। वाहन मालिकों को भी 31 अक्टूबर, 2024 तक अपना केवाईसी पूरा करना होगा।
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