Shahi Idgah Survey: अदालत ने 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके द्वारा अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
![Shahi Idgah Survey :सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक](https://thechandigarhnews.com/wp-content/uploads/2024/01/सुप्रीम-कोर्ट-ने-शाही-ईदगाह-के-सर्वेक्षण-के-इलाहाबाद-उच्च-न्यायालय-के-आदेश-पर-रोक-1-1-1024x576.png)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके द्वारा अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
Shahi Idgah Survey : हिंदू पक्ष का दावा है कि इसमें संकेत दिए गए हैं कि यह कभी एक मंदिर था।
पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे थे जो उत्पन्न हुए थे और सर्वेक्षण के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए “अस्पष्ट” आवेदन पर सवाल उठाया। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य जैसे हिंदू निकायों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान से कहा “आप कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते। यह उद्देश्य पर बहुत विशिष्ट होना चाहिए. आप इस पर गौर करने के लिए सब कुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते, ”।
पीठ ने कहा कि वह हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और उनकी प्रतिक्रिया मांगी है, साथ ही यह स्पष्ट किया कि विवाद में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी। शीर्ष अदालत प्रबंधन समिति, ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय को मुकदमे में किसी भी अन्य विविध आवेदन पर निर्णय लेने से पहले वादी की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था।
समिति ने इस आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की थी कि मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित है, जो धार्मिक स्थानों के चरित्र में बदलाव पर रोक लगाता है।
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