RPS Hiralal Saini MMS Viral Video: पिछली सरकार के कार्यकाल में चर्चा में आए महिला कांस्टेबल और उसके बेटे के साथ स्विमिंग पूल में ‘अश्लील वीडियो’ बनाने के मामले में RPS हीरालाल सैनी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सैनी की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए उनकी पुनः बहाली के निर्देश दिए हैं।
असल में, राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2021 को जारी RPS हीरालाल सैनी की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने हीरालाल सैनी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया है।
RPS Hiralal Saini MMS Viral Video: RPS को मिलेगा वेतन
RPS Hiralal Saini MMS Viral Video: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए और बिना किसी जांच के सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इस तरह के बर्खास्तगी आदेश को कानून सम्मत नहीं माना जा सकता। इसलिए, 1 अक्टूबर 2021 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया जाता है। साथ ही, याचिकाकर्ता को बकाया वेतन और सभी परिलाभों सहित पुनः सेवा में लेने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, अदालत ने विभागीय जांच जारी रखने की स्वतंत्रता सरकार को दी है।
बिना जांच के बर्खास्तगी पर दायर की थी याचिका
गौरतलब है कि RPS हीरालाल सैनी ने बिना जांच के सेवा से बर्खास्त करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील आरएन माथुर ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि सरकार ने बर्खास्तगी से पहले कोई जांच नहीं की और बिना सुनवाई का मौका दिए बर्खास्त कर दिया गया।
जुलाई 2021 में सामने आया था मामला
जुलाई 2021 में पुष्कर के एक रिसॉर्ट में RPS हीरालाल सैनी और एक महिला कांस्टेबल के दो वीडियो सामने आए थे, जिनमें वे एक 6 साल के बच्चे के साथ पूल में नहाते नजर आ रहे थे। वीडियो में अश्लील हरकतें दिखने पर महिला के पति ने दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वीडियो सामने आने के बाद तत्कालीन डीजीपी एमएल लाठर ने दोनों को सस्पेंड कर दिया था, और इस प्रकरण में 6 अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई थी।
विधानसभा में हुआ था जोरदार हंगामा
इस घटना का मामला विधानसभा में भी जोर-शोर से उठाया गया था। उस समय बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिए कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था, जिससे सदन में जोरदार हंगामा हुआ था।
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