![Sanjay Singh bail: आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिली ,केजरीवाल अंदर गये,संजय बाहर आयेंगे !!](https://thechandigarhnews.com/wp-content/uploads/2024/04/image-8.png)
Sanjay Singh bail: दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को कुछ राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। हैरानी की बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत पर कोई आपत्ति नहीं जताई और शीर्ष अदालत में कहा कि अब संजय सिंह की हिरासत की जरूरत नहीं है। संजय सिंह की जमानत ईडी द्वारा शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद आई है।
संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और दिल्ली शराब नीति मामले में जेल जाने वाले आप के दूसरे वरिष्ठ नेता थे। इससे पहले फरवरी 2023 में, सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में ईडी को सौंप दिया गया और अंततः न्यायिक हिरासत में चले गए।
Sanjay Singh bail : ED ने संजय सिंह की जमानत पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?
जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मंगलवार को आदेश दिया कि संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत पर रिहा किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उन्हें अब संजय सिंह की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, ईडी को यह एहसास उतना आश्चर्यजनक नहीं था जितना दिख रहा था और यह तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू को सूचित किया कि वे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत संजय सिंह को जमानत देने की योजना बना रहे हैं।
बार और बेंच के अनुसार न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने एसवी राजू से कहा, “श्री राजू, कृपया ध्यान रखें कि हमें धारा 45 के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में निरीक्षण करना है, कृपया मुकदमे के दौरान इसके निहितार्थ को समझें। इसलिए निर्देश प्राप्त करें कि क्या आपको आगे की हिरासत की आवश्यकता है।”
PMLA की धारा 45 क्या है?
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 जमानत के लिए निर्धारित शर्तों के बारे में बात करती है और कहती है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि “अदालत संतुष्ट न हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है।” और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ईडी से कहा कि अगर पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत दी जाती है तो उसके मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के नतीजों की गणना की जाए। इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा कि आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए बयानों में संजय सिंह को फंसाने के लिए कुछ भी नहीं था।
‘आजाद देश में आप मूर्ख हो सकते हैं’
जमानत पर सुनवाई के दौरान, संजय सिंह की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम शुरू में दिल्ली शराब नीति मामले में नहीं था। सिंघवी ने कहा कि संजय सिंह को इन आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था कि दिनेश अरोड़ा द्वारा सिंह से करीबी जुड़े एक व्यक्ति को ₹1 करोड़ का भुगतान किया गया था, लेकिन समय के साथ दिनेश अरोड़ा का बयान बदल गया है।
वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया, “मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वे (ईडी) मुझ पर (सिंह) टूट पड़े। शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मूर्खतापूर्ण थी, लेकिन आप एक स्वतंत्र देश में मूर्ख और मुखर हो सकते हैं।”
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