Sanjay Kumar Mishra 15 सितंबर तक ED चलायेंगे, SC ने आदेश जारी किया
Sanjay Mishra 15 सितंबर तक ED चलायेंगे,SC ने आदेश जारी किया

Sanjay Kumar Mishra 15 सितंबर तक ED चलायेंगे, SC ने आदेश जारी किया

ED के मुखिया Sanjay Kumar Mishra को मोदी सरकार ने अब तक तीन बार एक्सटेंशन दिया है.

Sanjay Kumar Mishra
sanjay mishra 15 सितंबर तक ED चलायेंगे

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मखिया या कह लीजिये माई बाप Sanjay Kumar Mishra के कार्यकाल को 15 सितंबर तक जारी रखने की फैसला दे दिया है. केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ED मुखिया के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा था.

जो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी

लेकिन Sanjay Mishra का कार्यकाल 15 सितंबर की रात १२ बजे तक बढ़ाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 15-16 सितंबर की रात के बाद ED के मुखिया के कार्यकाल को और नहीं बढ़ाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को साफ शब्दों में बोला कि इसके बाद अब कोई भी एक्सटेशन नहीं दिया जाएगा.

इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को एक्सटेंशन के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को गलत बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़त ये बोला था कि संजय मिश्रा सिर्फ 31 जुलाई तक ही प्रवर्तन निदेशालय के सर्वे सर्वा रह सकते हैं. जबकि केंद्र की मोदी सरकार Sanjay Mishra को 18 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर के पद पर रखना चाहती थी.

संजय मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) डायरेक्टर के रूप में तीन बार एक्सटेंशन मिल चुका है

आप सबको बता दें कि संजय मिश्रा को इससे पहले तीन बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है. संजय मिश्रा ने नवंबर 2018 में पहली बार ED निदेशक बनाया गया था. संजय मिश्रा का पहला कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हो रहा था. लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया था. जिसका आदेश मोदी सरकार ने 13 नवंबर, 20 को जारी किया गया था.

मोदी सरकार के इस फैसले को एक NGO ने कोर्ट में चुनौती दी थी सरकार पे आरोप लगाया था .जिसके बाद सितंबर 21 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए संजय मिश्रा का पहला कार्यकाल एक्सटेंशन बरकरार रखा था. लेकिन कोर्ट ने उस वक्त ये टिपडी कि थी की संजय मिश्रा को अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा.

इस फैसले के बावजूद मोदी सरकार ने Sanjay Kumar Mishra को

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद मोदी सरकार ने संजय कुमार मिश्रा को दो और एक्सटेंशन दिए. यहां तक मोदी सरकार ने नवंबर 21 में Central Vigilance Commission Act में बदलाव के लिए एक अध्यादेश ले आई. जो कि बाद में कानून भी बन गया.

मोदी सरकार को ये अधिकार

बिल पास होने के बाद मोदी सरकार को ये अधिकार मिल गया है कि वो CBI और ED के डायरेक्टरों के कार्यकाल को एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकती है, जब तक पद पर बैठे व्यक्ति के कार्यकाल की अवधि पांच साल ना हो जाए. इसके पहले तक इन पदों के कार्यकाल की सीमा 2 साल थी.

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