CJI चंद्रचूड़: कोर्ट को अधिकारी की ड्रेस पर टिप्पणी से बचना चाहिए - The Chandigarh News
CJI चंद्रचूड़: कोर्ट को अधिकारी की ड्रेस पर टिप्पणी से बचना चाहिए

CJI चंद्रचूड़: कोर्ट को अधिकारी की ड्रेस पर टिप्पणी से बचना चाहिए

CJI चंद्रचूड़:  कोर्ट को अधिकारी की ड्रेस पर टिप्पणी से बचना चाहिए

CJI चंद्रचूड़: यूपी राज्य के अधिकारियो के खिलाफ आपराधिक अवमानना की शक्ति लागू नहीं की जा सकती। ऐसे अधिकारियों को बुलाने के ऐसे आदेशों की आवृत्ति संविधान द्वारा परिकल्पित योजना के विपरीत है।

CJI: कोर्ट को अधिकारी की ड्रेस पर तब तक टिप्पणी से बचना चाहिए जब तक उनके अपने कार्यालय के ड्रेसकोड का उल्लंघन न हो अधिकारियो को पूरी कार्यवाही के दौरान तब तक खड़ा नहीं रहना चाहिए जब तक जरूरत न हो या पूछा न जाए।कोर्ट को ऐसे अधिकारियों को अपमानित करने वाली टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

CJI चंद्रचूड़: सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए पर्याप्त तैयारी के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए और ऐसी उपस्थिति के लिए पहला विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए।

CJI: इलाहाबाद HC के 19, 20 अप्रैल, 2023 के दोनों आदेशों को रद्द किया जाता है। इस अदालत के रजिस्ट्रार को यह आदेश सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।

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