
Section 144 imposed in Noida as farmers plan march to Parliament
Section 144 imposed in Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले, गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार को कहा कि सीआरपीसी धारा 144 के तहत प्रतिबंध 7 और 8 फरवरी को प्रभावी रहेंगे। पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें ट्रैक्टरों पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को जुड़वां शहरों में कुछ मार्गों पर बदलाव के प्रति आगाह किया गया।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसान ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को ‘किसान महापंचायत’ और गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में संसद तक विरोध मार्च का आह्वान किया है।
अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कथेरिया ने कहा, “किसानों द्वारा 7 फरवरी को महापंचायत आयोजित करने और 8 फरवरी को दिल्ली में संसद तक मार्च करने के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा कुछ अन्य प्रदर्शन कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं।”
कठेरिया ने प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए आदेश में कहा, “उपरोक्त के मद्देनजर, असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।” आदेश के अनुसार, प्रतिबंधों में पांच से अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े और धार्मिक और राजनीतिक सहित अनधिकृत जुलूसों पर प्रतिबंध शामिल है। यातायात विभाग ने दादरी, तिलपता, सूरजपुर, सिरसा, रामपुर-फतेहपुर और ग्रेटर नोएडा के अन्य मार्गों पर डायवर्जन के बारे में जनता को आगाह किया।
एक बयान में कहा गया, “असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। यातायात से संबंधित जानकारी के लिए यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करें।”
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