Sandeep Singh Sexual Harassment Case: जूनियर कोच यौन शोषण मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। संदीप सिंह पर आईपीसी की धारा-354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब उनके खिलाफ मुकदमा 17 अगस्त से शुरू होगा।
Former Haryana Sports Minister: जूनियर कोच यौन शोषण मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। संदीप सिंह पर आईपीसी की धारा-354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोप लगे हैं। अब उनके खिलाफ 17 अगस्त से मुकदमा शुरू होगा। संदीप सिंह के वकील ने उन्हें आरोपमुक्त करने की अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। हालांकि, अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी है।
संदीप सिंह ने अर्जी में कहा था कि शिकायतकर्ता महिला ने पहले भी छोटी-छोटी बातों पर कई लोगों के खिलाफ शिकायतें दी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ छह महीने की देरी से एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें एक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया गया है। संदीप सिंह का कहना था कि महिला कोच ने अपनी पोस्टिंग और विदेश में प्रशिक्षण जैसी मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं।
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