Noida News : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आदेश जारी किया है कि बिल्डर केवल कारपेट एरिया के आधार पर ही फ्लेटों की बिक्री कर सकेंगे। सुपर एरिया शब्द का प्रयोग बिल्डर नहीं करेंगे। इसके लिए नियम बनाए गए हैं। यूपी रेरा ने कहा है कि बिल्डर सुपर एरिया शब्द का प्रयोग कर ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं। सुपर एरिया शब्द का प्रयोग कर बिल्डर खरीदारों को चकमा दे रहे हैं। सुपर एरिया के नाम पर खरीद-बिक्री करना अवैधानिक है। ऐसा करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई होगी।
3536 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पंजीकृत
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि यूपी रेरा अधिनियम में सुपर एरिया शब्द नहीं है। बिल्डर इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल कारपेट एरिया पर ही संपत्ति की खरीद बिक्री की जा सकती है। नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि यूपी रेरा में उत्तर प्रदेश के 3536 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट में बिल्डर सुपर एरिया, कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया के नाम पर फ्लैट या अपार्टमेंट बेच रहे हैं। सुपर एरिया के नाम पर बिल्डर खरीददारों को कॉमन एरिया भी बेच देते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। उनके मुताबिक, सुपर एरिया शब्द भ्रामक है।
Noida News सुपर एरिया और कॉमन एरिया
अधिकारियों के अनुसार, फ्लैट की सुपर एरिया में प्रोजेक्ट के अंदर का कॉमन एरिया भी शामिल होता है। इसमें जनरेटर रूम, पार्क, जिम, सीढ़ी, लिफ्ट, लॉबी, टेनिस कोर्ट, छत, बालकनी और दीवार से घिरी जगह भी शामिल होती है। सुपर एरिया फ्लैट के कारपेट एरिया से 40 से 50 प्रतिशत अधिक होता है। कारपेट एरिया उसको कहते हैं, जो जहां कारपेट बिछाकर प्रयोग कर सकते हैं। यह फ्लैट के अंदर का खाली स्थान होता है। इसमें फ्लैट की दीवारें भी शामिल नहीं होती हैं।
More Stories
Rekha Untold Story: रेखा ने खुद से जुड़े किए थे कई बड़े खुलासे, कहा- ‘मैं बदनाम एक्ट्रेस हूं जिसका…’
Abhishek Manu Singhvi Sex CD scandal: 2012 सेक्स विवाद और संसद में हो गया था बवाल
Abbas Ansari Gangster Act: विधायक अब्बास की जेल से रिहाई हुई मुश्किल, अंसारी सहित 5 पर लगा गैंगस्टर एक्ट