चंडीगढ़, 15 सितंबर (Ravi Singh): जूनियर महिला कोच के साथ यौन शोषण के मामले में जिला अदालत ने हरियाणा के Minister Sandeep Singh को अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और एक श्योरिटी पर जमानत का लाभ दिया।
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Minister Sandeep Singh को राहत
गौरतलब है कि चंडीगढ़ पुलिस की एस.आई.टी. संदीप सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर कर चुकी है और 16 सितंबर के लिए Minister Sandeep Singh को नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले Sandeep Singh की अग्रिम जमानत की अर्जी के विरोध में पीड़िता के वकील दीपांशु बंसल ने अपना लिखित जवाब पेश करते हुए बहस पेश की थी।
वहीं आरोपी के वकील द्वारा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आधार बनाते हुए जमानत दिए जाने की दलीलें पेश की थी। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की एस.आई.टी. ने भी जमानत अर्जी का विरोध किया था। एस.आई.टी. ने भी कहा था कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए।
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