मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान किया

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मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान किया, यह भाजपा के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था

मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान किया

लोकसभा चुनाव से पहले, केंद्र ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान किया , 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन की घोषणा की।

सीएए नियम जारी होने के साथ, नरेंद्र मोदी सरकार अब तीन देशों के सताए हुए गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई – को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। अब तक नियम अधिसूचित नहीं होने के कारण कानून लागू नहीं हो सका।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे।”

संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार मांगना होगा।

2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर एक्सटेंशन लेता रहा है.

एक अधिकारी ने कहा, आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। सीएए विरोधी प्रदर्शनों या पुलिस कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। 27 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

कोलकाता में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सीएए को लागू करना भाजपा की प्रतिबद्धता है ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी शुरू से ही सीएए का विरोध कर रही है। विवादास्पद सीएए को लागू करने का वादा पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था।

भगवा पार्टी के नेता इसे एक प्रशंसनीय कारक मानते हैं जिसके कारण बंगाल में भाजपा का उदय हुआ। पिछले दो वर्षों में, नौ राज्यों में 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं।

गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक तीनों देशों के इन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण।

वे नौ राज्य जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है, वे हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र।

असम और पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले के अधिकारियों को अब तक अधिकार नहीं दिए गए हैं, जहां यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है।

CAA लागू होने के बाद CM योगी का वक्तव्य

पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार एवं माननीय गृहमंत्री जी का धन्यवाद! इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों-बहनों का हार्दिक अभिनन्दन !!

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