Brij Bhushan Singh sexual harassment case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में ‘आरोप तय’ करने का आदेश दिया।
अदालत ने मामले को आधिकारिक आरोप तय करने के लिए 21 मई, 2024 को सूचीबद्ध किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ आरोपों का आदेश देते हुए कहा कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
हालांकि, अदालत ने बीजेपी सांसद को छठी महिला पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया. कैसरगंज के मौजूदा सांसद के खिलाफ आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि दो महिलाओं के आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ धारा 506 (भाग 1) के तहत भी आरोप तय किये गये हैं.
अदालत ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी (आईपीसी की धारा 506) और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग के आरोप तय करने का भी आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा, “भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रत्येक पीड़िता के संबंध में धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप तय किए गए।”
Delhi court frames charges against BJP leader Brij Bhushan Singh in the case of sexual harassment of five female wrestlers. He has also been charged with the offence of outraging the modesty of woman. The court has found sufficient material to frame charges against Brij Bhushan.… pic.twitter.com/5hHtUlCDyj
— ANI (@ANI) May 10, 2024
दिल्ली कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप तय करने का भी आदेश दिया।
अपने खिलाफ आरोप तय करने के दिल्ली की अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ”प्रथम दृष्टया अदालत ने आज आरोप तय कर दिये हैं. एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में उन्होंने आरोप तय कर दिए हैं. मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं…”
#WATCH | On Delhi's Rouse Avenue Court ordered framing of charges against him, BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh says, "Prima facie the court has framed the charges today. Except for one case, they have framed charges in the remaining cases. I welcome the decision of the judiciary… https://t.co/UadAOtUYAD pic.twitter.com/uvFkBor4qx
— ANI (@ANI) May 10, 2024
इससे पहले, बृज भूषण ने नई दिल्ली में डब्ल्यूएफआई कार्यालय में एक कथित घटना के संबंध में कोच विजेंदर की सीडीआर रिकॉर्ड में रखने का निर्देश देने की मांग की थी। सिंह ने दावा किया कि वह उक्त तिथि पर दिल्ली में नहीं थे। वह 7 सितंबर, 2022 को सर्बिया में थे।
दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी)।
More Stories
Parliament scuffle: Who Are the Injured MPs Pratap Sarangi and Mukesh Rajput?
Derek O’Brien Moves Privilege Motion Against Amit Shah Over Ambedkar Remarks
Maharashtra Cabinet Expansion Live : BJP, Shiv Sena, and NCP Leaders Sworn In as Ministers