उत्तर प्रदेश- आज़म ख़ान को हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा
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उत्तर प्रदेश- आज़म ख़ान को हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा

आज़म ख़ान

सपा नेता आज़म ख़ान को दो साल की सजा हुई, उन्हें रामपुर हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई गई है

आज़म ख़ान
आज़म ख़ान को दो साल की सजा

उत्तर प्रदेश : समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आज़म ख़ान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की कोर्ट ने शनिवार को दोषी ठहराया है. कुछ देर में कोर्ट सजा कुछ देर पहले कोर्ट सजा का ऐलान कर दिया है. आजम खान पर 2019 के लोकसभा के चुनाव में चुनावी सभा के दौरान हेट स्पीच देने का आरोप लगा था.

जिसपे आज सजा का एलान हुआ है.रामपुर हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. आजम खान पर 171 जी और धारा 505 (1) बी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा चलाया गया. सपा नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर अभद्र भाषा देने के मामले में रामपुर के शहजादनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

आजम खान का बयान क्या था

8 अप्रैल 2019 को आजम खान ने रामपुर के धमोरा में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में भाषण देते हुए कहा था कि ‘प्रदेश का मुख्यमंत्री हत्यारा है, वह हत्या का दोषी है, उसे भेजने पर शर्म आनी चाहिए’ ऐसे अधिकारी जो हमें मारना चाहते हैं. कुछ लोग हैं जो दंगा कराना चाहते हैं. आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने अधिकारी भेजे हैं – हमें मारने के लिए… रामपुर में दंगे कराने के लिए…’आजम खान ने कहा था कि ‘कितने मुकदमे करोगे…जितनी अभद्रता करोगे….जितना कहोगे, जनता के सेवक (अधिकारी) को तुम्हारी औकात समझनी चाहिए.’उर्दू गेट तोड़ा गया… इरादा दंगा कराने का था… सोचा था कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे और हम फायरिंग करेंगे और दंगा हो जाएगा…’

जाने आज़म खान को कौन सी धारा में कितनी सजा मिली

मुकदमा अपराध संख्या 130/19 थाना शहजादनगर जनपद रामपुर धारा 505,1,बी वएमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज प्रवर वर्ग रामपुर द्वारा आज थाना शहजादनगर में 171 ग्राम आईपीसी व 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 171 ग्राम में 500 रुपये जुर्माना, 505,1बी में 2 साल की कैद 1 हजार रुपये जुर्माना, 125 में भी 2 साल की सजा एक हजार जुर्माना!!

आज़म ख़ान से सुरक्षा छीनी, फिर लौटाई भी

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और रामपुर से समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है. सरकार की ओर से उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. अचानक आजम खान ने गनर से कहा कि जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है. माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने जारी कार्रवाई के विरोध में अपनी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है. आजम खान के खिलाफ सरकार द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के विरोध में

समाजवादी पार्टी ने विधानसभा से लेकर एसपी कार्यालय तक पैदल मार्च किया था. इसका नेतृत्व सपा अध्यक्ष ने किया. अखिलेश यादव ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की.

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