
Donald Trump Fraud Case: अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फ्रॉड केस में न्यूयॉर्क की अदालत ने 355 मिलियन डॉलर यानी 2900 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना ठोका है। जज ने कहा कि ट्रम्प ने गलत फाइनैंशियल स्टेटमैंट के जरिए बैंकों और अन्य लोगों को करीब एक साल तक धोखा दिया और अपनी संपत्ति में इजाफा किया।
Donald Trump के खिलाफ यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब वह एक बार फिर अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आए हैं। इसके साथ जज ने ट्रम्प पर 3 साल तक न्यूयॉर्क के किसी भी कार्पोरेशन में अधिकारी या डायरैक्टर बनने पर भी रोक लगा दी है।
Donald Trump Fraud Case
हालांकि जज अपने पहले के एक फैसले से पीछे हट गए, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति की कंपनियों को भंग करना शामिल था। Donald Trump की वकील अलीना हब्बा ने फैसले को साफ तौर पर अन्याय और सालों से राजनीतिक शिकार करने की कोशिश का नतीजा कहा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रम्प इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। जज आर्थर एंगोरन ने करीब 2 महीने के मुकद्दमे के बाद अपना फैसला जारी किया।
सुनवाई के दौरान Donald Trump ने कहा कि वह एक धांधली वाली कानूनी व्यवस्था का शिकार हुए हैं। जज ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रम्प और उनके सहयोगी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने में विफल रहे।
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