चंडीगढ़ समाचार: बिना हैल्मेट और खतरनाक ड्राइविंग के चालान का भुगतान करने गए व्यक्ति पर सी.जे.एम. ने दो हजार रुपए का जुर्माना कर दिया। रिकॉर्ड चैक किया तो एक्टिवा के 332 चालान लंबित पाए गए। सी.जे.एम. ने तुरंत एक्टिवा जब्त करने के आदेश दिए। एक्टिवा चालक मनीमाजरा निवासी गुरविंदर सिंह ने नयाब कोर्ट और स्टाफ के साथ बदतमीजी और गाली-गालौच की आरोप है कि गुरविंदर ने ए. एस. आई. सरबजीत के साथ हाथापाई कर दी। सैक्टर-36 थाना पुलिस ने ए. एस. आई. सरबजीत सिंह की शिकायत पर मारपीट करने, ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है।
गुरविंदर सिंह सैनी का 8 फरवरी, 2024 को धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) और धारा 129 (बिना हैल्मेट) के तहत 2,000 रुपए का चालान हुआ था। सैक्टर-43 जिला अदालत में कोर्ट ने 2 हजार रुपए का चालान किया, लेकिन उसने भरने से इंकार कर दिया। इसके बाद वह कोर्ट में तैनात स्टाफ से झगड़ा करने लगा।.. कोर्ट ने एक्टिवा की चाबी व दस्तावेज देने के लिए कहा तो इंकार करते हुए और उग्र हो गया और धमकी देने लगा कि वह उन्हें देख लेगा। वह एक्टिवा समेत भाग गया। इसकी शिकायत सैक्टर-36 थाना पुलिस को दी गई।
चंडीगढ़ समाचार: एफ.आई.आर. दर्ज, गैर-जमानती वारंट जारी
जब एक्टिवा पर लगे नंबर सीएच01 बीवाई4038 के आधार पर जांच की गई तो सामने आया कि विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए उसके 332 चालान लंबित थे। इसके बाद अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि एक्टिवा को ट्रैफिक लाइन में रखा जाए और जब तक उसके मालिक द्वारा सभी चालान का भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक उसे न छोड़ा जाए।
इसके अलावा जुर्माना अदा किए बिना अदालत से बाहर निकलने के बाद अदालत ने स्कूटर मालिक के खिलाफ गैर- जमानती वारंट जारी किया । जुर्माना अदा न करने पर उल्लंघनकर्ता को 10 दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी। कोर्ट ने उसे 19 फरवरी को पेश करने के लिए कहा है
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