राहुल गांधी को बड़ी राहत

राहुल गांधी को बड़ी राहत

राहुल गांधी को बड़ी राहत,SC ने सज़ा पर रोक लगाई,सांसदी होगी बहाल !!

राहुल गांधी को बड़ी राहत

राहुल गांधी के सज़ा पर रोक पर कांग्रेस बोली यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, ट्रायल जज ने कोर्ट की टिप्पणी के अलावा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। यदि सजा एक दिन भी कम होती तो अयोग्यता का प्रावधान लागू नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी आपराधिक मानहानि की मामले पर फौरी राहत दी है। कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में रोक लगा दी। गुजरात हाईकोर्ट ने पहले भी उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में फंस गए थे। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राहुल सुप्रीम कोर्ट से सजा पे रोक लगने के बाद फिर से लोकसभा सदस्य बन सकते हैं।

ट्रायल जज से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर संज्ञेय अपराधों के लिए सर्वाधिक सजा देने का कारण बताए। हाईकोर्ट और अपीलीय अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे समय सार्वजनिक लोगों से कुछ हद तक सावधान रहने की उम्मीद की जाती है।

आदेश के अनुसार, ट्रायल कोर्ट का आदेश बहुत प्रभावी है। इससे राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार ही नहीं, उनका चुनाव करने का अधिकार भी प्रभावित हुआ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, खासकर यह कि ट्रायल जज ने अधिकतम सजा के लिए कोई कारण नहीं दिया है जिससे अयोग्यता हुई है, दोषसिद्धि के आदेश पर कार्यवाही के लंबित रहने तक रोक लगानी चाहिए। अपील लंबित रहने से अपीलीय अदालत को कानून के अनुसार निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बयान अच्छे मूड में नहीं हैं। व्यक्ति से सार्वजनिक स्थानों पर बोलते समय सावधान रहने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने राहुल के हलफनामे को अवमानना याचिका में स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था।

राहुल गांधी के वकील की दलील

राहुल गांधी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले बहस शुरू की। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आज उन्हें सजा पर रोक लगाने के लिए एक असाधारण मामला बनाना होगा। राहुल गांधी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे बाद में अपनाया था। राहुल ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी शिकायत नहीं की। यह 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय में कोई समानता या एकरूपता नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इस समुदाय में पीड़ित केवल भाजपा के पदाधिकारी और मुकदमा कर रहे हैं।

वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जजों ने इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध समझा। यह जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध है। मामले में किसी का अपहरण, हिंसा या हत्या नहीं हुई है। यह अपराध नैतिक अधमता से जुड़ा कैसे हो सकता है? हम लोकतंत्र से असहमत हैं, उन्होंने आगे कहा। राहुल गांधी कट्टर अपराधी नहीं हैं। पहले ही संसद के दो सत्रों से राहुल गांधी दूर रह चुके हैं।

पूर्णेश मोदी के वकील की दलील

‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि भाषण 50 मिनट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में बहुत सारे क्लिपिंग और सबूत थे। जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने एक पूरे वर्ग को द्वेषवश बदनाम किया है। शीर्ष अदालत ने राफेल मामले में प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया था, इसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था। उनका दावा था कि उनका व्यवहार नहीं बदल गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी को कम भी सजा मिल सकती थी। वह अधिकतम सजा का कारण जानना चाहता है? कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते अगर जज ने उन्हें एक वर्ष और ग्यारह महीने की सजा दी होती।

जानिए क्या है मोदी सरनेम मामला

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने पूछा, ‘किस तरह सभी चोरों को मोदी नाम दिया गया?गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल को आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जिला अदालतों में क्या-क्या हुआ?

23 मार्च को राहुल को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल ने इसके अगले ही दिन लोकसभा का पद छोड़ दिया। राहुल को भी सरकारी घर खाली करना पड़ा। राहुल ने दो अप्रैल को निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रच्छक ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सात जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया, जिसमें राहुल की याचिका खारिज कर दी गई थी।

हाईकोर्ट ने क्या बोला था?

गुजरात हाइकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता अब आवश्यक है। जनप्रतिनिधिओं को एक स्पष्ट छवि होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है, न कि एक नियम है। इसका उपयोग बहुत कम होता है। जस्टिस प्रच्छक ने 125 पेज के अपने फैसले में कहा कि राहुल गांधी को पहले ही देश भर में 10 मामले हैं। यही कारण है कि निचली अदालत का आदेश उचित, न्यायसंगत और वैध है।

पूर्णेश मोदी ने हलफनामे में क्या कहा?

  • 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी सभी चोरों के नाम मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर माफी मांगने के बजाय अहंकार दिखाया है।
  • पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल ने लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण शब्दों से निर्दोषों को बदनाम किया है। याचिकाकर्ता (राहुल) ने ट्रायल कोर्ट को सजा सुनाते समय पश्चाताप और खेद व्यक्त करने के बजाय अहंकार दिखाया।
  • उनका दावा था कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणियों के लिए कई बार माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल को दोषी ठहराया जाना चाहिए और उसे सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने समुदाय से अपनी नफरत दिखाते हुए मोदी नामक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री और सभी लोगों को बदनाम किया था।

राहुल गांधी ने क्या जवाब दाखिल किया?

  • याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, राहुल ने अपने हलफनामे में कहा। इसे इस न्यायालय ने स्वीकार नहीं करना चाहिए।
  • हलफनामे में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने बार-बार कहा है कि वह अपराध नहीं करता था। दोषसिद्धि नहीं चलती। वह बहुत पहले ही माफी मांग चुके होते और समझौता कर चुके होते।
  • राहुल गांधी ने कहा कि उनका मामला असाधारण था क्योंकि अपराध छोटा था और उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया था। इसलिए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग की जाती है, ताकि वह लोकसभा की चल रही बैठकों और उसके बाद के सत्रों में भाग ले सके।
  • उनका दावा था कि रिकॉर्ड में कोई समुदाय या समाज का नाम ‘मोदी’ नहीं है। केवल दो समाज हैं: मोदी वणिका और मोध घांची। कुल मिलाकर, मोदी समुदाय को बदनाम करना अपराध नहीं है।