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PM Modi degree row: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ AAP नेता संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी

PM Modi degree row: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ AAP नेता संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी

PM Modi degree row

PM Modi degree row: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आप नेता संजय सिंह द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणियों के लिए मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ”हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।”

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले ही अपने आदेश में कहा था कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलें खुली रखी गई हैं और ट्रायल जज आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे। उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

केजरीवाल और सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन और समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।