एनसीपी सांसद मोहम्मद फैज़ल को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी.
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल को इस साल दूसरी बार लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
यह घटनाक्रम मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के मद्देनजर आया जिसमें हत्या के एक मामले में उसकी सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया गया था। एनसीपी विधायक को जनवरी में पी सालिह की हत्या के प्रयास के लिए एक दशक के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
एक लोकसभा सचिवालय बुलेटिन में कहा गया “माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मद्देनजर, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य श्री मोहम्मद फैज़ल पी.पी. को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है।
लक्षद्वीप की सेशंस अदालत ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिवंगत केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए 11 जनवरी को फैज़ल और तीन अन्य को सजा सुनाई थी। मंगलवार को लक्षद्वीप के सांसद की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार करते हुए एचसी ने हालांकि मामले में फैज़ल और तीन अन्य को दी गई 10 साल की सजा को निलंबित कर दिया।
25 जनवरी को फैज़ल द्वारा अदालत का रुख करने के बाद केरल उच्च न्यायालय ने उनको दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था। लक्षद्वीप प्रशासन ने तब HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को ‘गलत’ करार देते हुए निलंबन के फैसले को रद्द कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने तीन सप्ताह के लिए सांसद के रूप में उनकी स्थिति को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा था और लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में शून्यता को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसने मामले को वापस एचसी को भेज दिया था।
More Stories
Robin Uthappa EPF Fraud: Former Indian cricketer Robin Uthappa has been issued a warrant over EPF fraud allegations.
Arvind Kejriwal is to be Prosecuted in Delhi Liquor Policy Case; AAP Denies Allegations
Narendra Modi Vist Kuwait: PM Modi Embarks on Historic Visit to Kuwait After 43 Years