
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित National Herald अखबार के खिलाफ अपनी जांच के तहत लगभग 752 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और इक्विटी शेयर जब्त किए हैं।
National Herald और उससे जुड़ी कंपनियों की संपत्ति के खिलाफ अनंतिम कुर्की आदेश ऐसे समय हुआ जब पांच भारतीय राज्यों (छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम) में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है.
कांग्रेस ने ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को “ओछी प्रतिशोध की रणनीति” करार दिया है और ईडी को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का “गठबंधन भागीदार” कहा है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होने वाली है.
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के दानदाताओं और शेयरधारकों को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन (वाईआई) द्वारा “धोखा” दिया गया था।
एजेएल National Herald अखबार प्रकाशित करता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडिया में अधिकांश शेयर हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
संपत्ति कुर्क करते समय ईडी द्वारा जारी किए गए अनंतिम आदेश को छह महीने के भीतर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद ईडी इन कुर्क की गई संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है.
National Herald मामले में ED ने एक बयान में कहा
“जांच से पता चला कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में फैली अचल संपत्तियों के रूप में 661.69 करोड़ रुपये की अपराध आय है। और यंग इंडियन (YI) के पास AJL के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में 90.21 करोड़ रुपये की अपराध आय है,”।
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National Herald के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों में आईटीओ, दिल्ली में एक कार्यालय और लखनऊ में कैसरबाग के पास एक कार्यालय शामिल है। पिछले साल, ईडी ने गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पवन बंसल, डीके शिवकुमार और डीके सुरेश से पूछताछ की थी।
पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि संघीय एजेंसी द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने से पहले नेताओं को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
एक निजी शिकायत के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के एक अदालत के आदेश से आरोपों की जांच शुरू हो गई है।
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