किसानों पर NSA नहीं लगाएगी हरियाणा पुलिस, प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील.
हरियाणा पुलिस महानिरीक्षक (अंबाला रेंज) सिबाश कबिराज ने शुक्रवार को कहा कि अंबाला जिले के कुछ फार्म यूनियन नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के प्रावधानों को लागू करने पर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा,
सिबाश कबिराज ने एक बयान में कहा, “हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील करती है।”
एक आधिकारिक बयान में अंबाला पुलिस ने कहा, ”13 फरवरी से किसान संगठनों द्वारा शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है और रोजाना पथराव कर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है.” ।
पुलिस ने कहा, ”इस दौरान अतिक्रमण कर सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया है.” उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पहले ही कहा था कि अगर आंदोलनकारियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो इस नुकसान की भरपाई के लिए उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त की जाएगी.
“यदि आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 में एक संशोधन किया गया है, जिसमें जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या आंदोलन का आह्वान किया है, और बयान में कहा गया है, ”किसी भी क्षति के लिए उस संगठन के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।”
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