Happy New Year 2024 : सुरक्षित नए साल के जश्न के लिए बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ जैसे कई शहरों में धारा 144 सहित कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर पार्टियों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नए साल में प्रतिबंधित शहरो पर एक नज़र डालें,
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Happy New Year 2024 इन शहरों में लगाया गया धारा 144
Delhi
दिल्ली: अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 2,500 कर्मियों को तैनात करेगी और 250 टीमों को नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में गाड़ी चलाने की जाँच करने का काम सौंपा जाएगा। नए साल की पूर्व संध्या पर कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, हौज खास और साउथ एक्सटेंशन बाजारों समेत अन्य जगहों पर पुलिस अतिरिक्त निगरानी रखेगी।
Mumbai
मुंबई पुलिस ने 18 जनवरी तक शहर में धारा 144 लगा दी है। अन्य प्रतिबंधों में शहर के ऊपर ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान, पैरा मोटर्स, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाना शामिल हैं। ये प्रतिबंध 30 दिनों तक लागू रहेंगे. पुलिस ने कहा कि शहर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन पुलिस उपायुक्त, 6 सहायक पुलिस आयुक्त, 53 पुलिस निरीक्षक और 176 पुलिस उप-निरीक्षक सहित लगभग 2500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा।
Goa
एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि गोवा पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। नए साल से पहले ही तटीय राज्य में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) निधिन वलसन ने कहा कि टीमें तटीय क्षेत्र में और सनबर्न ईडीएम उत्सव स्थल जैसे स्थानों पर भी सक्रिय रहेंगी।
Bengaluru
बेंगलुरु पुलिस ने भी सख्त कदमों की घोषणा की है, जिसमें नशे में गाड़ी चलाने पर कड़ी जांच, प्रमुख क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध और शहर भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, रेजीडेंसी रोड, सेंट मार्क्स रोड और चर्च स्ट्रीट सहित शहर के प्रमुख क्षेत्रों में बड़ी सभाओं, मोटर चालकों और पैदल यात्रियों की भीड़ की आशंका को देखते हुए, पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, यातायात बंद कर दिया गया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 की रात इन प्रमुख सड़कों पर प्रतिबंध रहेगा।
Lucknow
लखनऊ ने भी धारा 144 लागू कर दी है और नए साल के जश्न के मद्देनजर मॉल, बार, रेस्तरां, होटल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहर में लखनऊ जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है.