
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पंजाब के वोटरों की सुविधा के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को 1 जून, 2024 को वोट डालने के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य अधिकारित दस्तावेजों को पहचान के सबूत के तौर पर मान्यता दी है। इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज वोटर अपनी पहचान के तौर पर पोलिंग स्टेशन पर साथ ले जा सकता है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने हुक्मों में कहा है कि वे वॉटर जो – चुनाव फोटो पहचान पत्र पेश करने के योग्य नहीं हैं, 12 अन्य दस्तावेज पेश कर सकते हैं।
भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी. ने बताया कि जिन वोटरों के पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक / डाकखाने द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी हैल्थ स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस, पैन कार्ड, एन.पी.आर. के अधीन आर.जी. आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटी सहित पैंशन दस्तावेज, केंद्र / राज्य सरकारों / पब्लिक क्षेत्र के संस्थानों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एम.पी.एम.एल.ए. को जारी पहचान पत्र और यूनीक डिसएबिलिटी पहचान पत्र जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया हो, दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। सिबिन सी. ने कहा कि निर्वाचन आयोग का ‘इस बार 70 पार’ का लक्ष्य है और वोटरों की सक्रिय भागीदारी के बिना इसको पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी वोटर अपनी वोट जरूर डालें।
भारत निर्वाचन आयोग ने 5 एस.एस.पी. किए तैनात
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी. ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 5 जिलों के एस.एस.पी. की तैनाती कर दी है।
उन्होंने बताया कि दीपक पारिक को एस.एस.पी. बठिंडा तैनात किया गया है जबकि अंकुर गुप्ता को एस.एस.पी. जालंधर ग्रामीण तैनात किया गया है। इसी तरह सिमरत कौर को एस.एस.पी. मालेरकोटला, सुहैल कासिम मीर को एस.एस.पी. पठानकोट और डा. प्रज्ञा जैन को एस. एस. पी. फाजिल्का तैनात किया गया है।
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