
Allahabad High Court Gyanvapi verdict: इलाहाबाद उच्च न्यायालय सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) की अपील पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें वाराणसी जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘व्यास का तहखाना’ क्षेत्र के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल फैसला सुनाएंगे.
इससे पहले दोनों पक्षों के बीच चली लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुबह 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा. मस्जिद के तहखाने में चार ‘तहखाने’ हैं, जिनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के कब्जे में है, जो वहां रहते थे।
इससे पहले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वाराणसी अदालत द्वारा हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ‘व्यास का तेखाना’ क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति देने का फैसला पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है।
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