
Ajit Anjum POCSO case: नाबालिका के वीडियो को अश्लील बनाकर प्रसारित करने के मामले में गत दिनो को गुरुग्राम के पॉक्सो की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमे जी न्यूज के दीपक चौरसिया, आजतक की चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, रिपब्लिक भारत के एंकर सैयद सोहेल, ललित सिंह, अभिनव राज, सुनील दत, राशिद सभी पेश हुए।
मामले की पैरवी कर रहे सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में आरोपी इंडिया न्यूज के एंकर राशिद, अभिनव राजएंकर चित्रा त्रिपाठी के वकील ने अपना पक्ष रखा और बचाव करते हुए कई अन्य दलीलें पेश की, और पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा की पोक्सो की धारा बनती ही नही।
जानकारी के अनुसार 8 में से 4 आरोपियों के वकील ने बहस पूरी कर ली है, दीपक चौरसिया के वकील को मौका दिए जाने पर उसने कहा कि, उन्हें अपनी बहस पूरी करने में समय लगेगा और न्यायालय का समय समाप्त का हवाला देकर अपनी बहस शुरू करने के लिए अगली तारीख मांगी। जिसपर न्यायालय ने उक्त सभी आरोपियों के अधिवक्ताओं की दलील को सुनने के बाद आरोप तय पर बहस के लिए 19 मई 2023 की तारीख निश्चित की है।
गत दिनों में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने कानून और केस के तथ्यों पर, बहस करते हुए पुराने संदर्भित कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, न्यायालय को बताया कि उपरोक्त आरोपी पत्रकारों ने एक नाबालिग छोटी बच्ची व उसके परिवार के सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी।
बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाए गए वीडियो को प्रसारित किया था, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़ मरोड़ कर अश्लील व अवैध तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की पैरवी सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।