
Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।
केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के एक दिन बाद, केजरीवाल ने 10 अप्रैल को उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
10 अप्रैल को वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उनकी याचिका का उल्लेख करने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी। सिंघवी ने कहा था कि उच्च न्यायालय का आदेश कुछ ऐसी सामग्री पर आधारित था जिसे याचिकाकर्ता से छुपाया गया था।
उच्च न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी रद्द करने से इनकार करने और भाजपा की बार-बार मांग के बावजूद, केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली तीन जनहित याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस पर फैसला उपराज्यपाल को लेना है।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।
1 अप्रैल को, दिल्ली की एक विशेष अदालत ने केजरीवाल को उनकी ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर 15 अप्रैल तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता थे और उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने के कारण थे कि आप नेता मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी थे।
संकट में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए और परेशानी खड़ी करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने 9 अप्रैल को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कानून या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।