दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं

कथित दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई के दाखिल हलफनामे में कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और राजनीती रूप से शक्तिशाली है।

दिल्ली शराब घोटाला में पेशी पे आये मनीष सिसोदिया
दिल्ली शराब घोटाला में पेशी पे आये मनीष सिसोदिया

दिल्ली शराब घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। उन्हें अभी अंतरिम जमानत नहीं मिली है, इसलिए मामला चार सितंबर तक टाल दिया गया है। Suprim Court ने घोषणा की कि याचिका खारिज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ED और सीबीआई दोनों मामले में जमानत की सुनवाई की। यह सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने की।

Abhishek Manu Singhvi ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी और सुनाई। पीठ में दर्द के कारण वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं। कोर्ट ने निर्णय दिया कि मरीज आउटडोर या इंडोर है। सिंघवी बाहर है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत अर्जी नहीं खारिज कर रहे हैं। बीमारी नियंत्रण करने से नियंत्रण में रहती हैं। हम बीमारी की गंभीरता से इंकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें एम्स या अन्य बड़े अस्पतालों में ले जाने में हमें कोई परेशानी नहीं है.

हालांकि, ये जमानत का आधार नहीं हो सकता। हालाँकि, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया और हलफनामा भी दाखिल किया है। दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि सिसोदिया गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। सिसोदिया की राजनीतिक शक्ति के कारण उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यही नहीं, उनकी पत्नी की बीमारी 23 साल से चल रही है।

पत्नी का स्वास्थ्य इतना खराब नहीं है की आपको जमानत दे दी जाये

SC ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं दी है और नियमित जमानत पर 4 सितंबर को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि पत्नी का स्वास्थ्य इतना खराब नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसजी राजू को बताया कि हम दोनों नियमित जमानत और अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। हम नियमित जमानत की सुनवाई करते समय नीतिगत फैसले, मनी ट्रेल और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बारे में अधिक जानना चाहेंगे। हम मनी ट्रेल को स्पष्ट करना चाहते हैं जब नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपका हलफनामा स्पष्ट नहीं है। CBI और ED से दो सप्ताह के भीतर उत्तर देने को कहा है।

1 thought on “दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं”

  1. Wow, wonderful weblog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
    you made running a blog glance easy. The whole glance of your site is excellent, as smartly as the content!
    You can see similar here dobry sklep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top